टांटवाला में वन कानून व नागरिक अधिकारों पर विधिक जागरूकता शिविर किया आयोजित।

लालढांग
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के तत्वाधान में गुरुवार को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टांटवाला में वन कानून और आम नागरिक के अधिकार विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन अधिकार मित्र मुकेश कुमार ने किया।
उन्होंने विद्यार्थियों को सरल भाषा में वन कानूनों की जानकारी देते हुए बताया कि वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाना, अवैध कटान करना, जंगल में आग लगाना तथा वन संपदा का दुरुपयोग करना कानूनन अपराध है। साथ ही आम नागरिकों के विधिक अधिकारों की जानकारी देते हुए बताया कि वन्यजीवों से क्षति होने की स्थिति में मुआवजे का प्रावधान है तथा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है।
गौरतलब है कि दूधलादयालवाला उर्फ टांटवाला गांव एक ओर गंगा नदी और दूसरी ओर झिलमिल झील वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिससे यह क्षेत्र पर्यावरणीय व वन्यजीव दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में यहां के बच्चों को वन संरक्षण और कानून की जानकारी अत्यंत आवश्यक है।
अधिकार मित्र मुकेश कुमार ने विद्यार्थियों से जंगल और वन्यजीव संरक्षण में सहयोग करने, किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना संबंधित विभाग को देने तथा वन मित्र के रूप में जागरूक भूमिका निभाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य दीपक कुमार एवं वरिष्ठ अध्यापक संजय कुमार ने इस प्रकार के विधिक जागरूकता शिविर को क्षेत्र के लिए उपयोगी बताते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित कराने की आवश्यकता पर बल दिया।




